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24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से दूसरा झटका, दिल्ली सीएम की ये मांग भी खारिज

24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से दूसरा झटका, दिल्ली सीएम की ये मांग भी खारिज pp


तिहाड़ जेल वार्डर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है. अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील को सप्ताह में पांच बार तिहाड़ जेल में मिलने के लिए कहा था। हालांकि, इस याचिका पर सीएम की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. जेल नीति के तहत, अब उसे सप्ताह में दो बार अपने वकील से मिलने की अनुमति है।

तिहाड़ जेल वार्डर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है. दिल्ली की राउज स्ट्रीट कोर्ट ने जेल में अपने वकील से मिलने के लिए और समय देने के मंत्री केजरीवाल के अनुरोध को खारिज कर दिया.

केजरीवाल ने की ये मांग

म आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से तिहाड़ जेल में हफ्ते में पांच बार मुलाकात करने की इजाजत मांगी है. वर्तमान में, जेल नियमों के अनुसार, उन्हें सप्ताह में दो बार वकीलों से मिलने की अनुमति है। 5 अप्रैल को दिल्ली सीएम के अनुरोध पर राउज स्ट्रीट कोर्ट ने मामले की सुनवाई लंबित रहने तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में केतली, मेज और कुर्सियां ​​मुहैया कराने का निर्देश दिया था. 

तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल 

हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें तिहाड़ के एक बैरक में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया था। उन्हें जेल में घर का बना खाना खाने की इजाजत है। इसके लिए कॉलोनी प्रशासन को घर से लंच और डिनर लाने वाले लोगों के नाम भी मुहैया कराए गए।

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