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इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला आया है

ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन- पूजन व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद् प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई । जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है

इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला जागरण टीम, वाराणसी । ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा- पाठ करने का अधिकार देने की मांग को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास,डा.रामरंग शर्मा एवं अन्य द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र सोमवार को सुनवाई हुई ।

 ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, कि सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है । अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए ।