केवल गैंगस्टर ही जेल से बचते हैं…भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार को जेल से बाहर निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला।

केवल गैंगस्टर ही जेल से बचते हैं…भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार को जेल से बाहर निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला।

आम आदमी पार्टी (आप) की इस घोषणा पर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे, भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गैंग लीडर हैं और गैंग ही जेल से भागते हैं. आपको बता दें कि आप प्रमुख आतिशी ने रविवार को कहा था कि अरविंद कैरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.

 

केवल गैंग जेल से चलते हैं... अरविंद केजरीवाल के जेल से दिल्ली सरकार चलाने पर भाजपा का हमला
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आम आदमी पार्टी (आप) के उस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा, ”अरविंद केजरीवाल एक गैंग लीडर हैं और केवल गैंगस्टर ही जेल से भागते हैं.”

आपको बता दें कि आप नेता आतिशी ने रविवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही शासन करेंगे.

बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जेल में हैं और अपनी जिद के कारण वह वहां से सरकार चलाना चाहते हैं.’ ऐसा अब तक नहीं हुआ है लेकिन यह लोकतंत्र का अपमान है.’ सारे सबूत उसके खिलाफ थे फिर भी वह इतना जिद्दी था कि उसे ऐसे नतीजे भुगतने पड़े. अरविंद केजरीवाल गिरोह के नेता हैं और केवल एक चोर ही जेल से गिरोह चला सकता है।

मीडिया से बात करते हुए आप प्रमुख आतिशी ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली में विदेश मंत्री बने हुए हैं. हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है.

क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने में दिक्कत आ सकती है। हालाँकि, कानून सरकारी नेताओं को जेल से रिहा होने से नहीं रोकता है।

संविधान विशेषज्ञ आचार्य पीडीटी ने कहा कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में एक कैदी के रूप में विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ़्तारी से मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि जेल मैनुअल ऐसी अनुमति देता है, तो ऐसा ही होगा। अन्यथा, उसे अदालत की अनुमति लेनी होगी और अदालत को जेल अधिकारियों को विशिष्ट निर्देश देना होगा।

सीएम 28 मार्च तक हिरासत में हैं

ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें शुक्रवार को रोज़ एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की हिरासत में रखने को कहा गया, लेकिन अदालत ने छह दिनों की हिरासत का आदेश दिया। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक हिरासत में रहेंगे. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए जबकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने का आदेश दिया और कहा कि पूछताछ की पूरी प्रक्रिया कैमरे पर रिकॉर्ड की जाएगी.

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